<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:ag="http://purl.org/rss/1.0/modules/aggregation/"  
    xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" 
    xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:company="http://purl.org/rss/1.0/modules/company"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
    xmlns:email="http://purl.org/rss/1.0/modules/email/"
    xmlns:ev="http://purl.org/rss/1.0/modules/event/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns:ref="http://purl.org/rss/1.0/modules/reference/"
    xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
    xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
       <title>Today हाईकोर्ट News | Latest हाईकोर्ट News | Breaking हाईकोर्ट News in English | Latest हाईकोर्ट News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का हाईकोर्ट समाचार:Today हाईकोर्ट News ,Latest हाईकोर्ट News,Aaj Ka Samachar ,हाईकोर्ट समाचार ,Breaking हाईकोर्ट News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://up.inkhabar.com/tag/%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f</link>
        <lastBuildDate>April 20, 2026, 1:57 am</lastBuildDate>
        <copyright>UP Inkhabar</copyright>
        <generator>UP Inkhabar</generator>
        <language>hi</language>
        <image>
            <url>https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png</url>
            <title>UP Inkhabar</title>
            <link>https://up.inkhabar.com/</link>
            <description>Feed provided by UP Inkhabar.</description>
        </image><item><title>High Court: सपा नेता गायत्री प्रजापति की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बेल की अर्जी खारिज</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/high-court-high-court-gave-its-verdict-regarding-the-bail-of-sp-leader-gayatri-prajapati-bail-application-rejected/</link><pubDate>September 20, 2024, 9:03 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/par.webp</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की जामनत को लेकर आज हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ फैसला सुनाएगी। प्रजापति ने मामले मे सत्र अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद फैसले...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की जामनत को लेकर आज हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ फैसला सुनाएगी। प्रजापति ने मामले मे सत्र अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। साथ ही जमानत पररिहा किए जाने की अर्जी भी दायर की। इस अर्जी पर 10 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया सुरक्षित कर लिया था। जिसे आज सुनाया जाना है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या है पूरा मामला?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि समाजवादी पार्टी में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति और 6 अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था। महिला ने बताया कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके घर पर पहुंची थी। जिसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसकों नशीला पदार्थ दिया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया। शिकायत के बाद गायत्री प्रजापति की ओर से धमकी देने की बात कही गई थी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;जमानत की याचिका खारिज&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;पूर्व सपा मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा दिया है। दुष्कर्म के मामले में दायर जमानत को लेकर आज फैसला आया है। दुष्कर्म मामले में सुनवाई में कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की बेल को खारिज कर दिया है। साल 2017 में इनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा था। लखनऊ बेंच की ओर से आज जस्टिस विवेक चौधरी और फैंज आलम ने मामले की सुनवाई की है। जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;कई आरोपों में दोषी&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। गायत्री प्रजापति पर कई तरह के आरोप लागाए गए है। जिसमें दुष्कर्म के साथ आपराधिक साजिश और धमकी के आरोपों में दोषी मनाया था।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीसामऊ सीट के विधायक को लगा बड़ा झटका, सुनवाई को एक बार फिर टाला</title><link>https://up.inkhabar.com/politics/high-court-mla-from-sisamau-seat-got-a-big-blow-from-allahabad-high-court-hearing-postponed-once-again/</link><pubDate>August 27, 2024, 9:30 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/08/TGHJ-300x169.webp</image><category>राजनीति</category><excerpt>लखनऊ। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टाल दिया गया है। पिछली कई तारीखों से लगातार सुनवाई को टाला जा रहा है...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टाल दिया गया है। पिछली कई तारीखों से लगातार सुनवाई को टाला जा रहा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की गुजारिश पर मंगलवार को फिर एक बार से सुनवाई टल गई।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अपील में सजा रद्द करने की मांग की&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;अब 18 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। उन्होंने अपनी अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है। इसके अतिरिक्त अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी अपील की गई है। 7 साल की सजा होने के कारण इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है। सीसामऊ सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है। इरफान सोलंकी को अगर कोर्ट से राहत मिलती है और उनकी सजा पर रोक लगती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता एक बार फिर बहाल हो जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;रिजवान सोलंकी ने भी याचिका दाखिल की&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव भी नहीं होगा। इरफान सोलंकी के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी याचिका दायर कर रखी है। भाई रिजवान सोलंकी की याचिका में भी वही मांगे दोहराई गई हैं। जो इरफान सोलंकी की याचिका में है। इसी केस में एक अन्य आरोपी याकूब की तरफ से भी जमानत की अपील दायर की है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;7 जून को दोषी ठहराया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और याकूब पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी की स्थानीय महिला नजीर फातिमा घर आगजनी करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई थी। कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 लोगों को आरोपी ठहराते हुए केस दर्ज किया था।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Abbas Ansari: मुख्यतार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत, मामा समेत करीबी को भी मिली जमानत</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/abbas-ansari-mukhyamantri-ansaris-son-abbas-ansari-got-a-big-relief-his-maternal-uncle-and-close-aide-also-got-bail/</link><pubDate>August 24, 2024, 3:49 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/08/tgkl-300x169.webp</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शु्क्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जाने से मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति की जमीन को अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शु्क्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जाने से मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति की जमीन को अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और नजदीकी अफरोज की जमानत की अर्जी को मंजूरी दें दी है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;ये फैसला जस्टिस राजबीर सिंह ने सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के साथ ही दोनों की जमानत अर्जियों पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याया और सरकारी वकील को सुनने के बाद 1 अगस्त को फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। जमानत के बाद अभी वह फिलहाल जेल में रहेंगे। उनके खिलाफ ईडी के एक मामले में याचिका सु्प्रीम कोर्ट में लंबित है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफंशा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ अंसारी और अनवर शहजाद समेत अंसारी परिवार के नजदीकी अफरोज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;गंभीर मामलों में दर्ज कराई शिकायत&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;शिकायत में इन सभी पर ठगी, रंगदारी, हत्या की धमकी देने, जमीन-पैसे हड़पने और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खां की बेशकीमती जमीन थी। जिसे मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों की मदद से अपने बेटे के नाम करा ली। 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया गया। जिसके बाद जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया गया था।&lt;/p&gt;
</content></item></channel></rss>