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       <title>Today वाराणसी कोर्ट News | Latest वाराणसी कोर्ट News | Breaking वाराणसी कोर्ट News in English | Latest वाराणसी कोर्ट News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का वाराणसी कोर्ट समाचार:Today वाराणसी कोर्ट News ,Latest वाराणसी कोर्ट News,Aaj Ka Samachar ,वाराणसी कोर्ट समाचार ,Breaking वाराणसी कोर्ट News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        </image><item><title>Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज, हिंदू पक्ष ने दी दलीलें</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/gyanvapi-masjid-case-hearing-in-gyanvapi-case-today-hindu-side-gave-arguments/</link><pubDate>November 21, 2023, 6:42 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/11/3-1.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। वाराणसी कोर्ट में मंगलवार (21 नवंबर) को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में सुनवाई की जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने इससे पहले 8 नवंबर को मामले की पूरी सुनवाई करते हुए इसके फैसले को सुरक्षित रखा था। इस ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; वाराणसी कोर्ट में मंगलवार (21 नवंबर) को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में सुनवाई की जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने इससे पहले 8 नवंबर को मामले की पूरी सुनवाई करते हुए इसके फैसले को सुरक्षित रखा था। इस दौरान अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने भी प्रार्थना पत्र देते हुए खुद को पक्षकार बनाए जाने के लिए कहा था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सोमवार को होनी थी सुनवाई&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;दरअसल, इस मामले की सुनवाई सोमवार (20 नवंबर) को की जानी थी, लेकिन कोर्ट में अधिवक्ता आतुल गोस्वामी के निधन के कारण इसे टाल दिया था। जिसके बाद जिला जज ने सुनवाई के लिए 21 नवंबर की अगली तारीख तय की थी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;आज हो सकता है फैसला&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इस दौरान हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में कचहरी में शोक की वजह से सोमवार की सुनवाई नहीं हो पाई। इसी कारण जिला जज ए के विश्वेश ने सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की। इसके साथ ही मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में 8 नवंबर को सुनवाई पूरी करते हुए 18 नवंबर के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। यही नहीं उन्होंने बताया कि अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने एक प्रार्थना पत्र देते हुए जिला जज ए के विश्वेश से खुद को इस मामले में पक्षकार बनाए जाने और उन्हें सुनने की अपील की थी। जिस पर अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने की मंजूरी दे दी थी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;जानिए पूरा मामला&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;गौरतलब है कि हिन्दू पक्ष की ओर से व्यासजी के तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने की मांग की गई है। हिन्दू पक्ष का ऐसा कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी इस तहखाने पर कब्जा कर लेगी। इसे लेकर याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार पाठक का कहना है कि व्यासजी का तहखाना सालों से उनके परिवार के कब्जे में रहा। वहीं 1993 के बाद प्रदेश सरकार के आदेश पर तहखाने की ओर बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन अभी भी तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। ऐसे में इस पर कभी भी कब्जा किया जा सकता है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>वाराणसी कोर्ट का फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में मिले सबूत DM को सौंपें</title><link>https://up.inkhabar.com/states/varanasi-courts-decision-hand-over-evidence-found-in-gyanvapi-masjid-survey-to-dm/</link><pubDate>September 14, 2023, 10:52 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/09/download-2023-09-14T162245.558-300x169.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। वाराणसी कोर्ट ने आज एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा है कि ज्ञानवापी सर्वे में एएसआई को जो भी साक्ष्य मिले हैं उसे डीएम को सौंपा जायें। वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया है कि सबूत को सुरक्षित रखा जाएं जो कि ऐतिहासिक तौर पर हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; वाराणसी कोर्ट ने आज एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा है कि ज्ञानवापी सर्वे में एएसआई को जो भी साक्ष्य मिले हैं उसे डीएम को सौंपा जायें। वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया है कि सबूत को सुरक्षित रखा जाएं जो कि ऐतिहासिक तौर पर हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर डीएम ही अदालत में सबूत पेश करेंगे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;कोर्ट ने दिए ये निर्देश&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में अब तक मिले हिंदू धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक महत्व की चीजों को वाराणसी के डीएम को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एएसआई को आदेश जारी करते हुए कहा है इन्हें संरक्षित किया जाए। कोर्ट को जब भी जरूरत होगी डीएम इन्हें बेंच के सामने पेश करेंगे। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह की अपील पर अदालत ने आज यह फैसला सुनाया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;अदालत से की गई थी ये मांग&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि राखी सिंह ने अदालत से मस्जिद परिसर में मुस्लिम की एंट्री, सर्वे में मिले सबूतों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की थी। पिछली सुनवाई के दौरान राखी सिंह की इस याचिका पर हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से भी सहमति जाहिर की गई थी। हिंदू पक्ष की ओर से वकील मान बहादुर सिंह, सौरभ तिवारी और अनुपम द्विवेदी ने राखी सिंह की याचिका को समर्थन दिया था।&lt;/p&gt;
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