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       <title>Today बुलडोजर एक्शन News | Latest बुलडोजर एक्शन News | Breaking बुलडोजर एक्शन News in English | Latest बुलडोजर एक्शन News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का बुलडोजर एक्शन समाचार:Today बुलडोजर एक्शन News ,Latest बुलडोजर एक्शन News,Aaj Ka Samachar ,बुलडोजर एक्शन समाचार ,Breaking बुलडोजर एक्शन News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        </image><item><title>सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीएम योगी वाला बुलडोजर एक्शन अब नहीं चलेगा</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/big-decision-of-supreme-court-cm-yogis-bulldozer-action-will-no-longer-work/</link><pubDate>September 17, 2024, 10:22 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/download-8-5.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ: यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगा दी है और सभी प्रदेशों को आदेश दिया है. अब कोई भी प्रदेश बिना इजाजत के बुलडोजर...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ&lt;/strong&gt;: यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगा दी है और सभी प्रदेशों को आदेश दिया है. अब कोई भी प्रदेश बिना इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे. बता दें कि बुलडोजर एक्शन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आगामी सुनवाई तक किसी भी प्रदेश में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सुप्रीम कोर्ट ने दिए कुछ शर्तें&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हालांकि, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कुछ शर्तें भी रखी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोजर कार्रवाई करने की छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उनका आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलस्रोतों के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी अगर कोई सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर सकती है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;एमपी में बुलडोजर एक्शन में सभी समुदाय शामिल&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई में सभी समुदाय के लोग शामिल थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. हालांक‍ि, कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलस्रोतों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Statement: बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद सामने आया मायावती का बड़ा बयान, कही ये बात</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/statement-mayawatis-big-statement-came-out-after-the-supreme-courts-comment-on-bulldozer-justice-said-this/</link><pubDate>September 3, 2024, 4:56 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/POLITICS-300x169.webp</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। बुलडोजर न्याय&amp;#8217; एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बुलडोजर का भी उपयोगी अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले क...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; बुलडोजर न्याय&amp;#8217; एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बुलडोजर का भी उपयोगी अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताबिक ही होना चाहिए। उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मायावती ने किया ट्वीट&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मायावती ने पोस्ट किया कि &amp;#8216;देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अपराधियों के अपराध की सजा उनके परिवार और करीबी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने &amp;#8216;कानून द्वारा कानून का राज’स्थापित करके भी दिखाया है।&amp;#8217; बुलडोजर का उपयोग अब सुप्रीम कोर्ट के आगामी निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटाया जा सकता है।&amp;#8217;&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;कोर्ट जारी करेगा दिशा-निर्देश&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मायावती ने लिखा कि &amp;#8216; आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें।&amp;#8217; बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपराध के आरोपियों के घरों या संपत्तियों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए &amp;#8220;बुलडोजर न्याय&amp;#8221; का मामला बताया था। कोर्ट ने घोषणा की है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए वह दिशा-निर्देश जारी करेगा।&lt;/p&gt;
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