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       <title>Today निठारी कांड News | Latest निठारी कांड News | Breaking निठारी कांड News in English | Latest निठारी कांड News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का निठारी कांड समाचार:Today निठारी कांड News ,Latest निठारी कांड News,Aaj Ka Samachar ,निठारी कांड समाचार ,Breaking निठारी कांड News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://up.inkhabar.com/tag/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%a0%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a1</link>
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            <title>UP Inkhabar</title>
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            <description>Feed provided by UP Inkhabar.</description>
        </image><item><title>निठारी कांड: ग्रेटर नोएडा जेल से रिहा हुआ मनिंदर सिंह पंढेर</title><link>https://up.inkhabar.com/crime/nithari-case-maninder-singh-pandher-released-from-greater-noida-jail/</link><pubDate>October 20, 2023, 8:56 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/download-2023-10-20T142603.879.png</image><category>क्राइम</category><excerpt>लखनऊ। नोएडा के चर्चित निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर जेल से रिहा हो गया है। मनिंदर सिंह आज दोपहर में ग्रेटर नोएडा की जेल से बाहर आ गया है। बता दें कि निठारी कांड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों को सभी मामलों से बरी ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; नोएडा के चर्चित निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर जेल से रिहा हो गया है। मनिंदर सिंह आज दोपहर में ग्रेटर नोएडा की जेल से बाहर आ गया है। बता दें कि निठारी कांड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों को सभी मामलों से बरी कर दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को भी रद्द कर दिया। मनिंदर सिंह के वकील ने इस मामले में कल सीबीआई कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की थी। जिसके बाद अब वह बाहर आ गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जानिए दिल दहला देने वाली कहानी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;&lt;br&gt;बता दें कि साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव की एक कोठी में नरकंकाल मिला था। साथ ही घर के पास के नाले से बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इस कांड में लापता लड़की मिलने के मिलने के बाद तहलका मच गया। पुलिस ने खोजबीन में नालों से शरीर के अंगों वाले पैकेट बरामद किये थे। इन अवशेषों को अपराधियों ने नाले में फेंक दिया था। आरोपियों पर आरोप था कि वो कोठी के पास से गुजरने वाले बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाता था और उसका यौन शोषण करता था। इसके बाद उनके शवों को पानी में फेंक देता था। गांव के लोगों का कहना था कि यहां से बच्चों के शरीर को अवैध रूप से बेचते थे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;14 अर्जियों पर सुनाया फैसला&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली की तरफ से 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दी थी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;इस आधार पर हुआ बरी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हाईकोर्ट ने कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। आरोपियों ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी बनाया गया और फांसी की सजा दी गई। इस वजह से उन्हें फांसी की सजा से मुक्त किया जाये।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>निठारी कांड: आज जेल से रिहा हो सकता है मनिंदर सिंह पंढेर, जमानत अर्जी दाखिल</title><link>https://up.inkhabar.com/states/nithari-case-maninder-singh-pandher-may-be-released-from-jail-today-bail-application-filed/</link><pubDate>October 20, 2023, 5:24 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/download-2023-10-16T115730.925-300x169.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों को सभी मामलों से बरी कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को आज रि...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ। &lt;/strong&gt;नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों को सभी मामलों से बरी कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को आज रिहाई मिल सकती है। मनिंदर सिंह के वकील ने इस मामले में कल सीबीआई कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने मनिंदर सिंह की रिहाई का परवाना डासना जेल भेज दिया। जिसके बाद अब उसकी रिहाई हो सकती है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जानिए दिल दहला देने वाली कहानी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव की एक कोठी में नरकंकाल मिला था। साथ ही घर के पास के नाले से बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इस कांड में लापता लड़की मिलने के मिलने के बाद तहलका मच गया। पुलिस ने खोजबीन में नालों से शरीर के अंगों वाले पैकेट बरामद किये थे। इन अवशेषों को अपराधियों ने नाले में फेंक दिया था। आरोपियों पर आरोप था कि वो कोठी के पास से गुजरने वाले बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाता था और उसका यौन शोषण करता था। इसके बाद उनके शवों को पानी में फेंक देता था। गांव के लोगों का कहना था कि यहां से बच्चों के शरीर को अवैध रूप से बेचते थे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;14 अर्जियों पर सुनाया फैसला&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली की तरफ से 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दी थी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;इस आधार पर हुआ बरी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हाईकोर्ट ने कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। आरोपियों ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी बनाया गया और फांसी की सजा दी गई। इस वजह से उन्हें फांसी की सजा से मुक्त किया जाये।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>निठारी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट जायेगी सरकार! जानिए क्या बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य</title><link>https://up.inkhabar.com/crime/government-will-go-to-supreme-court-in-nithari-scandal-case-know-what-deputy-cm-keshav-prasad-maurya-said/</link><pubDate>October 19, 2023, 12:31 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/download-2023-10-19T180041.195-300x169.png</image><category>क्राइम</category><excerpt>लखनऊ। नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों को सभी मामलों से बरी कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया। सजा को रद्दा होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। वहीं इस मामले म...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों को सभी मामलों से बरी कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया। सजा को रद्दा होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। वहीं इस मामले में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि निठारी मामले की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जायेगा।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जानिए दिल दहला देने वाली कहानी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव की एक कोठी में नरकंकाल मिला था। साथ ही घर के पास के नाले से बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इस कांड में लापता लड़की मिलने के मिलने के बाद तहलका मच गया। पुलिस ने खोजबीन में नालों से शरीर के अंगों वाले पैकेट बरामद किये थे। इन अवशेषों को अपराधियों ने नाले में फेंक दिया था। आरोपियों पर आरोप था कि वो कोठी के पास से गुजरने वाले बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाता था और उसका यौन शोषण करता था। इसके बाद उनके शवों को पानी में फेंक देता था। गांव के लोगों का कहना था कि यहां से बच्चों के शरीर को अवैध रूप से बेचते थे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;14 अर्जियों पर सुनाया फैसला&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली की तरफ से 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दी थी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;इस आधार पर हुआ बरी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हाईकोर्ट ने कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। आरोपियों ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी बनाया गया और फांसी की सजा दी गई। इस वजह से उन्हें फांसी की सजा से मुक्त किया जाये।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>नाले में मिले नरकंकाल से लेकर बच्चें को पीस कर खाने तक….जानिए निठारी कांड की दिल दहला देने वाली कहानी</title><link>https://up.inkhabar.com/crime/from-the-hell-fire-found-in-the-drain-to-grinding-the-children-and-eating-them-know-the-heart-wrenching-story-of-the-nithari-incident/</link><pubDate>October 16, 2023, 8:10 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/download-2023-10-16T115730.925-300x169.png</image><category>क्राइम</category><excerpt>लखनऊ। नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला आया है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिये गये सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सभी मामलों से बरी कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला आया है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिये गये सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सभी मामलों से बरी कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। बता दें कि गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में हुए इस वारदात से पूरा देश हिल गया था। आइये जानते हैं निठारी कांड की कहानी….&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जानिए दिल दहला देने वाली कहानी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव की एक कोठी में नरकंकाल मिला था। साथ ही घर के पास के नाले से बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इस कांड में लापता लड़की मिलने के मिलने के बाद तहलका मच गया। पुलिस ने खोजबीन में नालों से शरीर के अंगों वाले पैकेट बरामद किये थे। इन अवशेषों को अपराधियों ने नाले में फेंक दिया था। आरोपियों पर आरोप था कि वो कोठी के पास से गुजरने वाले बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाता था और उसका यौन शोषण करता था। इसके बाद उनके शवों को पानी में फेंक देता था। गांव के लोगों का कहना था कि यहां से बच्चों के शरीर को अवैध रूप से बेचते थे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;14 अर्जियों पर सुनाया फैसला&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली की तरफ से 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दी थी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;इस आधार पर हुआ बरी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हाईकोर्ट ने कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। आरोपियों ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी बनाया गया और फांसी की सजा दी गई। इस वजह से उन्हें फांसी की सजा से मुक्त किया जाये।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>निठारी कांड में बड़ा फैसला: सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा से मिली मुक्ति</title><link>https://up.inkhabar.com/crime/big-decision-in-nithari-case-surendra-koli-and-moninder-singh-pandher-got-relief-from-death-sentence/</link><pubDate>October 16, 2023, 6:27 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/download-2023-10-16T115730.925-300x169.png</image><category>क्राइम</category><excerpt>लखनऊ। नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला आया है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिये गये सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सभी मामलों से बरी कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला आया है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिये गये सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सभी मामलों से बरी कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। बता दें कि गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;14 अर्जियों पर सुनाया फैसला&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली की तरफ से 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दी थी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;इस आधार पर हुआ बरी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हाईकोर्ट ने कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। आरोपियों ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी बनाया गया और फांसी की सजा दी गई। इस वजह से उन्हें फांसी की सजा से मुक्त किया जाये।&lt;/p&gt;
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