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       <title>Today इलाहाबाद HC News | Latest इलाहाबाद HC News | Breaking इलाहाबाद HC News in English | Latest इलाहाबाद HC News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का इलाहाबाद HC समाचार:Today इलाहाबाद HC News ,Latest इलाहाबाद HC News,Aaj Ka Samachar ,इलाहाबाद HC समाचार ,Breaking इलाहाबाद HC News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        </image><item><title>ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद HC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग</title><link>https://up.inkhabar.com/states/muslim-side-reaches-allahabad-hc-regarding-gyanvapi-case-demands-hearing-on-urgent-basis/</link><pubDate>February 1, 2024, 10:55 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/01/download-2024-01-31T142233.341.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थिति व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया है। जिसके बाद बुधवार देर रात कमिश्नर ने बैरिकेडिंग हटाकर यहां पर पूजा कराई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवा...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थिति व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया है। जिसके बाद बुधवार देर रात कमिश्नर ने बैरिकेडिंग हटाकर यहां पर पूजा कराई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन मायूसी हाथ लगी। SC ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जिला जज के फैसले को चुनौती&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें जिला जज वाराणसी के फैसले को HC में चुनौती दी गई है। वकील सैयद फरमान अहमद नकवी ने अर्जी दाखिल करते हुए वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी। साथ ही अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया। इधर हिंदू पक्ष की ओर से भी कोर्ट में कैविएट दाखिल की जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;31 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि 1 फरवरी को 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में पूजा-अर्चना शुरू हुई। तड़के ही लोग बड़ी संख्या में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने के लिए पहुंचे। बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट के जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदुओं को व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया। पिछले 31 सालों यानी कि 1993 से तहखाने में पूजा-पाठ बंद था। इधर कुछ युवकों ने रात में ज्ञानवापी की तरफ जाने वाले मार्ग पर साइन बोर्ड को ज्ञानवापी मंदिर मार्ग लिख दिया है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>आजम खान के जौहर ट्रस्ट मामले में इलाहाबाद HC में सुनवाई, लीज रद्द करने के फैसले को दी चुनौती</title><link>https://up.inkhabar.com/states/hearing-in-azam-khans-jauhar-trust-case-in-allahabad-hc-decision-to-cancel-the-lease-challenged/</link><pubDate>December 14, 2023, 6:30 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/12/download-2023-12-14T120006.248-300x169.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के वकीलों ने सरकार द्वारा लीज खत्म किए जाने के फैसले को गलत बताते हुए फैसले को चुनौती दी। वहीं सरकार ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ। &lt;/strong&gt;सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के वकीलों ने सरकार द्वारा लीज खत्म किए जाने के फैसले को गलत बताते हुए फैसले को चुनौती दी। वहीं सरकार की तरफ से भी दलीलें पेश की गईं। इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;फैसले को दी चुनौती&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच में जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय मिश्र ने सरकार का पक्ष रखा। वहीं आजम खान के वकील ने सरकार द्वारा ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के फैसले को गलत ठहराया और फैसले को चुनौती दी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जानिए मामला&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;गौरतलब है कि योगी सरकार ने आजम खान को बड़ा झटका देते हुए जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने का फैसला किया। जिसके बाद आजम खान की तरफ से जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई के आदेश दिए। बुधवार को हुई सुनवाई में अगली तारीख 18 दिसंबर तय की गई है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>आजम खान के करीबी आले हसन को इलाहाबाद HC ने दी बड़ी राहत, सभी 26 मामलों में मिली जमानत</title><link>https://up.inkhabar.com/politics/allahabad-hc-gives-big-relief-to-azam-khans-close-aide-aale-hasan-gets-bail-in-all-26-cases/</link><pubDate>September 18, 2023, 11:52 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/09/download-2023-09-18T170322.790-300x169.png</image><category>राजनीति</category><excerpt>लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान के करीबी एवं पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन को उनके ऊपर दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी है। जिसके बाद लंबे समय से जेल में बंद आले हसन अब बाहर आयेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेहद करीब...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान के करीबी एवं पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन को उनके ऊपर दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी है। जिसके बाद लंबे समय से जेल में बंद आले हसन अब बाहर आयेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेहद करीबी और राज्य पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन के खिलाफ रामपुर में दर्ज सभी 26 मामलों में कोर्ट ने जमानत दे दी है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जानिए मामला&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि आले हसन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पूर्व मंत्री आजम खान के साथ मिलकर जौहर विश्वविद्यालय के लिए अवैध रूप से जमीन हथियाने में मदद पहुंचाई थी। राजस्व अधिकारी और किसानों की तरफ से दर्ज कराई गई इस एफआईआर में आरोप लगाया गया आजम खान और सीओ (नगर) आले हसन खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के पक्ष में बैनामा कराने के लिए किसानों के ऊपर दबाव बनाया था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;कोर्ट ने क्या कहा?&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इसके अलावा उन्होंने किसानों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने किसानों को एक दिन के लिए हवालात में भी डालने को कहा था। शुक्रवार को आले हसन खान की सभी 26 मामलों में दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कहा कि इन सभी मामलों की FIR करीब 14-15 साल देर से दर्ज कराई गई है। इसमें कथित घटनाओं की कोई तिथि, समय या स्थान का जिक्र नहीं है। आरोपी न तो उक्त ट्रस्ट का संस्थापक है और न ही ट्रस्टी या सदस्य है। याचिकाकर्ता पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसके कब्जे में विवादित भूमि का कोई खंड है। बता दें कि आले हसन खान मई 2023 से ही जेल में बंद हैं।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>इलाहाबाद HC से योगी सरकार को बड़ी राहत, सरकारी वकीलों की नियुक्ति वाली याचिका खारिज</title><link>https://up.inkhabar.com/states/big-relief-to-yogi-government-from-allahabad-hc-petition-for-appointment-of-government-lawyers-rejected/</link><pubDate>August 21, 2023, 11:38 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/08/download-2023-08-17T175636.725-300x169.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप बेबुनियाद है। याचिका में लगाए गए आरोप का कोई ठोस ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप बेबुनियाद है। याचिका में लगाए गए आरोप का कोई ठोस आधार नहीं है। बता दें कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका ख़ारिज कर दिया है। योगी सरकार पर नियमों में अनदेखी का आरोप लगा था।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Gyanvapi Case: इलाहाबाद HC में हिंदू पक्ष ने दायर की कैविएट याचिका</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/gyanvapi-case-hindu-side-filed-caveat-petition-in-allahabad-hc/</link><pubDate>July 25, 2023, 6:40 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/07/download-92-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को 26 जुलाई यानी बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया है। SC के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है जबकि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। वही...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को 26 जुलाई यानी बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया है। SC के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है जबकि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। वहीं अब इस मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। उन्होंने कैविएट दाखिल करके कहा है कि हाईकोर्ट पहले हिंदू पक्ष को सुने। हिंदू पक्ष आज दोपहर 1 बजे इसे लेकर बैठक भी करेगा।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;SC ने ये कहा&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी इन 2 दिनों के अंदर वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ HC जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वे केस में ASI को 26 जुलाई तक सर्वे न करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद सर्वे का काम 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद में ASI सर्वे करने का फैसला सुनाया था।&lt;/p&gt;
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