Wednesday, October 23, 2024

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला, कोर्ट कमिश्‍नर नियुक्‍त किए जाने की मांग खारिज

लखनऊ। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। जहां एडीजे 6th की कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने की मांग ख़ारिज कर दी। साथ में ये भी कहा कि शाही ईदगाह परिसर के सर्वे मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में होती रहेगी।

बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराकर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में दावा दाखिल किया था। इस दावे को कोर्ट ने स्वीकार भी किया था। साथ ही यह भी कहा था कि पहले विवादित स्थल पर कोर्ट कमिश्‍नर भेजकर वास्तविक स्थिति मंगा ली जाए। कोर्ट कम‍िश्‍नर की यह वाद याचिका खारिज कर दी गई है।

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